यह एक संस्थापक मसौदा है, अंतिम अंगीकरण या निर्वाचन आयोग की स्वीकृति का दावा नहीं। इसे इसलिए प्रकाशित किया गया है ताकि संभावित सदस्य, पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए जाने से पहले, नियमों को देख और बेहतर बना सकें।
मसौदा · सदस्य परामर्श हेतु
अनुच्छेद I — नाम, उद्देश्य और मूल्य
इस संगठन को Gen Z Kranti Party (GKP) के नाम से जाना जाएगा।
इसका उद्देश्य है शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी, संवैधानिक शासन, सम्मानजनक रोज़गार, समान अवसर, सामाजिक न्याय और जवाबदेह सार्वजनिक संस्थाएँ।
पार्टी हिंसा, धमकी, भेदभाव, भ्रष्टाचार और व्यक्ति-पूजा को अस्वीकार करती है।
अनुच्छेद II — सदस्यता
सदस्यता स्वैच्छिक होगी और उन पात्र भारतीय नागरिकों के लिए खुली होगी जो इस संविधान और सदस्यता संकल्प को स्वीकार करते हैं।
सदस्यों को भाग लेने, प्रस्ताव रखने, जानकारी माँगने, पात्र होने पर आंतरिक चुनावों में मतदान करने, और निष्पक्ष अनुशासनात्मक प्रक्रिया पाने का अधिकार है।
सदस्यों को लोकतांत्रिक आचरण बनाए रखना होगा, हितों के टकराव का खुलासा करना होगा, और पार्टी को सौंपी गई व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करनी होगी।
अनुच्छेद III — संगठनात्मक निकाय
पार्टी एक राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य इकाइयाँ, ज़िला समितियाँ और स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करेगी।
प्रत्येक निकाय को अपने पदाधिकारी, ज़िम्मेदारियाँ, बैठक नियम और निर्णय प्रकाशित करने होंगे।
पार्टी के सभी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई प्रतिनिधित्व, तथा युवाओं और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए सार्थक प्रतिनिधित्व का प्रयास किया जाएगा।
अनुच्छेद IV — आंतरिक लोकतंत्र
पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित नियमों के तहत पारदर्शी आंतरिक चुनावों के ज़रिए किया जाएगा।
कार्यकाल, पात्रता, मतदाता सूचियाँ, नामांकन प्रक्रियाएँ और परिणाम प्रत्येक चुनाव से पहले और बाद में प्रकाशित किए जाने चाहिए।
पार्टी के किसी पद पर कोई स्थायी वंशानुगत या स्वतः उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा।
अनुच्छेद V — उम्मीदवार और सार्वजनिक सत्यनिष्ठा
उम्मीदवार चयन में सार्वजनिक सेवा, योग्यता, स्थानीय विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और सदस्यों के परामर्श पर विचार किया जाएगा।
आवेदकों को कानूनन आवश्यक आपराधिक, वित्तीय, शैक्षिक और हित-टकराव संबंधी जानकारी का खुलासा करना होगा।
अंतिम चयन और उनके कारण लागू निर्वाचन कानून के तहत प्रलेखित किए जाएँगे।
अनुच्छेद VI — वित्त और पारदर्शिता
पार्टी का धन कानूनी रूप से अनुपालित खातों के ज़रिए ही प्राप्त, दर्ज, खर्च, लेखा-परीक्षित और प्रकट किया जाना चाहिए।
विदेशी चंदे और निषिद्ध स्रोत स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
पार्टी आवश्यक वित्तीय विवरण और मुख्य आय-व्यय का सरल भाषा में लेखा प्रकाशित करेगी।
अनुच्छेद VII — आचरण और अनुशासन
सदस्यों और पदाधिकारियों पर एक लिखित आचार संहिता लागू होगी।
शिकायतों को पावती, निष्पक्ष समीक्षा, जवाब देने का अवसर, तर्कसंगत निर्णय और अपील का रास्ता मिलना चाहिए।
गंभीर भ्रष्टाचार, हिंसा, नफ़रत, उत्पीड़न या सदस्य डेटा के दुरुपयोग पर उचित प्रक्रिया के बाद निलंबन या निष्कासन हो सकता है।
अनुच्छेद VIII — संशोधन और अंगीकरण
सदस्य एक प्रकाशित परामर्श प्रक्रिया के ज़रिए संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।
अंगीकरण और बाद के संशोधनों के लिए विधिवत गठित राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मतदान सीमा आवश्यक होगी।
अंतिम रूप से अंगीकृत पाठ, संशोधन इतिहास और प्रभावी तिथि सार्वजनिक रूप से सुलभ रहनी चाहिए।